नगर निगम भोपाल सामान्य प्रशासन वी संस्थापन शाखा द्वारा शासन के नियम कि अब मानना की जारी है

भोपाल । नगर निगम भोपाल सामान्य प्रशासन वी संस्थापन शाखा द्वारा शासन के नियम कि अब मानना की जारी है अनुकंपा नियुक्ति के नियम शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है अनुकंपा नियुक्ति में किसी भी कर्मचारियों को नियुक्ति के दौरान nimn Shreni lipik कपड़ अगर दिया जाता है तो शर्तों में साफ लिखा है की सीपीसीटी एवं 12वीं पास होना अनिवार्य है अगर सीपीसीटी का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे 3 वर्ष का समय दिया जाता है जिससे वह तीन वर्षों में सीपीसीटी का प्रमाण पत्र विभाग में जमा करें यदि वह जमा नहीं करता है तो उसे सहायक ग्रेड 4 कर्मचारी की श्रेणी में या पद दिया जाएगा परंतु नगर निगम सामान्य प्रशासन के तत्कालीन अधिकारी द्वारा अमित बाथम की नियुक्ति के समय सीपीसीटी का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया और ना ही 3 वर्षों के बाद या वर्तमान में उसने जमा किया फिर भी विभाग द्वारा अमित गौतम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसे सहायक ग्रेड 3 का कर्मचारी पर नियुक्त किया गया अमित बाथम को कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है और वह जलकारी विभाग में कई जॉन का टेंडर से संबंधित कार्य देख रहा है और जानकारी विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर कार्य थे ।
इसकी शिकायत करने के बावजूद सामान्य प्रशासन के उपायुक्त चंचलेश की रहने द्वारा कोई जांच या कार्रवाई नहीं की गई जबकि शाहिद इकबाल द्वारा पूरे दस्तावेज दिए गए जिससे अनुकंपा नियुक्ति का उल्लंघन और निमिशाली लिपिक के पद हेतु सीपीसीटी प्रमाण पत्र अनिवार्य है लेकिन आज दिनांक तक अमित गौतम द्वारा यह कंप्यूटर शिक्षा नहीं ली गई अन्ना ही इसका प्रमाण पत्र विभाग में दिया गया इसकी जांच होनी चाहिए और उपयुक्त चंचलेश गिलहरी पर भी जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके द्वारा जब दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और अनुकंपा नियुक्ति का उल्लंघन साफ दर्शा रहा है तो अमित गौतम पर आज दिनांक तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई जांच का विषय है ।